7 सितंबर से इन नियमों के साथ पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो, जानें क्या होंगे नियम?

सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने की मंजूरी दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक, गृह मंत्रालय के परामर्श के साथ शहरी विकास मंत्रालय/ रेलवे मंत्रालय के द्वारा मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलाया गया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से ही देशभर में मेट्रो परिचालन बंद है। मेट्रो सेवा शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो दफ्तर या अन्य जगहों पर जाने के लिए मेट्रो की सवारी पसंद करते हैं। कोरोना काल में मेट्रो को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए खास तैयारी की गई है।
Metro rail will be allowed to operate with effect from September 7 in a graded manner, by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA)/ Ministry of Railways (MOR), in consultation with MHA: Govt of India pic.twitter.com/rCPe7dzEOH
— ANI (@ANI) August 29, 2020
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसे जब भी सरकार से निर्देश प्राप्त होगा, वह अपना परिचालन बाहल करने के लिए तैयार रहेगी। सूत्र का कहना है कि, ”हम सेवाओं की बहाली के लिए अनुमति का इंतजार कर रहे है। लेकिन, सुरक्षा के सारे उपाय तैयार कर लिए गए हैं तथा कुछ और तैयार भी किए जा रहे हैं तकि जब भी सेवाएं बहाल करने का आदेश हो, तब हम यात्रियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं।
अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा और बिना मास्क वालों को मेट्रो परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही एक दूसरे के बीच दूरी का भी पालन किया जाएगा। ट्रेनें यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए नियमित दिनों की तुलना में अधिक देर तक रुकेंगी ताकि सवारी ऐसा करते समय एक दूसरे से दूरी बनाकर रख पाएं। साथ ही लिफ्ट में प्रवेश करने वालों की संख्या सीमित की जाएगी और सटीक संख्या पर अभी विचार विमर्श चल रहा है।