इन राज्यों से आने वाले यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटाइन!

देश में लॉकडाउन के बीच उड्डयन मंत्री ने 25 जून हवाई यात्रा शुरू करने की बात की है। इसके साथ ही कुछ गाइडलाइन भी जारी की हैं। वहीं कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से आने वाली घरेलू उड़ान यात्रियों को 7-दिवसीय क्वारंटाइन से से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें हों आयसोलेशन में रहना होगा। कोरोना और लॉकडाउन के चौथे फेज के बीच सोमवार से घरेलू फ्लाइट शुरू होनी हैं। ऐसे में एयपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर लंबी चौड़ी एसओपी जारी की है।
हालांकि, विमानन मंत्रालय ने इसके फाइनल होने पर मुहर नहीं लगाई है। विमानन मंत्रालय ने कहा है कि एयरपोर्ट काउंटरों पर कोई चेक-इन नहीं लिया जाएगा। केवल वेब चेक-इन वाले यात्री ही एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकते हैं। मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि उड़ान में केवल एक चेक-इन बैग की अनुमति होगी। एयरलाइंस उड़ानों में भोजन सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार की बात का पालन करते हुए।
Incoming domestic flight passengers from Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat, Tamil Nadu, Delhi & Madhya Pradesh will undergo 7-day institutional quarantine, followed by home quarantine: Praveen Sood, Karnataka Director General of Police (DGP) pic.twitter.com/EvoLwGVT3M
— ANI (@ANI) May 23, 2020
निर्धारित किराए की निचली और ऊपरी सीमा का ध्यान रखा जाएगा। उड़ान के प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की बात एयरलाइंस को यात्रियों को सूचित करनी होगी। उड़ान से 60 मिनट पहले ही बोर्डिंग शुरू कर दी जाएगी और 20 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को थर्मल जांच की जानी चाहिए और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सबके मोबाइल पर आरोग्य सेतु होना चाहिए। ऐप में यदि वे “ग्रीन” नहीं दिखते हैं तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
एसओपी के अनुसार यात्रियों को फ्लाइट प्रस्थान से दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। जिन यात्रियों की उड़नें चार घंटे के भीतर हैं तो ही उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग में जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकारों और प्रशासन को यात्रियों और एयरलाइन चालक दल के लिए सार्वजनिक परिवहन और निजी टैक्सियों को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा केवल निजी वाहनों या चुनिंदा कैब सेवाओं को यात्रियों और कर्मचारियों को हवाई अड्डे लाने या ले जाने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे यात्री के बैठने की जगह में भौतिक गड़बड़ी के लिए, कुर्सियों को टेप या चिह्नित किया जाना चाहिए।