तबलीगी जमातियों को शरण देने वालों पर गिरी गाज, होगी कड़ी कार्रवाई

कोरोना वायरस ने दुनियाभर में तबाही मचाई हुई है। भारत में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया है। जानकारी के मुताबिक, लॉकडाउन की समय सीमा अगले दो-तीन हफ्तों के लिए बढ़ाई जा सकती है। माना जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमातियों के इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के बाद से कोरोना संक्रमणों के मामले और बढ़ गए हैं।
वहीं, ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने में 10 जमातियों और इनको शरण देने वाले तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपी जमातियों को शरण देने के साथ ही उन्हें सार्वजनिक स्थान पर भी लेकर गए थे। एसीपी पीपी सिंह ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के बेगमपुर गांव में कुछ लोगों ने जमातियों को शरण दी थी और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर ले गए। जांच में मामला सही पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर सलीम अहमद द्वारा पांच महिलाओं समेत 13 लोगों के खिलाफ धारा-188 व धारा-144 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों ने गांव में 10 जमातियों को शरण दी थी।
जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. ने अपील की है करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों व ऐसे व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हो, या फिर निजामुद्दीन दिल्ली तब्लीगी जमात में शामिल हुए हो, यह फिर शामिल होने वालों के संपर्क में आए हो। ऐसे व्यक्ति स्वेच्छा से बिना लापरवाही बरते 24 घंटे के अंदर अपनी चिकित्सीय जांच करा लें, नहीं तो मुकदमा दर्ज होगा।
एसीपी ने बताया कि नामजद आरोपियों में इमाम मोहम्मद, राज मोहम्मद और नाजिम निवासी ग्राम बेगमपुर सूरजपुर, सरफराज, सलीम, रशीद मकबूल निवासी उस्मानीबाद महाराष्ट्र, गफूर निवासी बीड महाराष्ट्र, शेख कम्यूम निवासी उस्मानाबाद महाराष्ट्र, फरद्दीन निवासी उस्मानाबाद महाराष्ट्र, नूरजहां निवासी उस्मानाबाद महाराष्ट्र, शरीफा पत्नी रशीद मकबूल, अहमदाबी पत्नी गफूर खां और रुकिया पत्नी शेख कय्यूम आदि शामिल हैं।