दिल्ली- राजद्रोह के आरोपी शरजील इमाम की याचिका पर HC ने जारी किया नोटिस

देशद्रोह के आरोप में बंद जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई अर्जी पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शरजील इमाम ने निचली अदालत के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत में दिल्ली पुलिस को जांच के लिए और वक्त दे दिया था। कोर्ट ने पुलिस, सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
शरजील इमाम ने अपनी याचिका में कहा था है कि जांच पूरी करने के लिए 90 दिन से ऊपर का वक्त दिल्ली पुलिस को नहीं दिया जाना चाहिए। इसी बात को आधार बनाते हुए शरजील इमाम ने हाईकोर्ट में उसे जमानत देने की भी गुहार लगाई है। इमाम ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर जांच एजेंसी 3 महीने में अपनी जांच पूरी करने में नाकामयाब रहती है तो आरोपी को जमानत का अधिकार है।
आपको बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया के पास हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में शरजील इमाम को 28 जनवरी को गिफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद जांच पूरी करने के लिये निर्धारित 90 दिन की मियाद 27 अप्रैल को खत्म हो गई थी, जिसे निचली अदालत में बढ़ा दिया है। 25 अप्रैल को निचली अदालत ने पुलिस की जांच के लिए 90 दिन की मियाद को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया था।
इसके अलावा इसलिए निचली अदालत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब तक इस मामले में पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती, तब तक मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शरजील इमाम को जमानत नहीं दी जा सकती।
शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषण और राजद्रोह के मामले में केस दर्ज किया है। शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यूपीए में मामला दर्ज किया है। ऐसे मामलों में अक्सर जमानत नहीं मिलती है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इसीलिए शरजील इमाम ने हाईकोर्ट का रुख किया है।