दिल्ली-NCR की सीमा सील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, तीनों राज्यों को…

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील की गई हैं। लेकिन इससे लोगों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है।
एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा, ‘सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो। इसके लिए तीनो राज्यों की बैठक कराई जाए।’
Supreme Court asks Union of India (UoI) to convene a meeting of representatives/officials from Uttar Pradesh, Delhi and Haryana, and to try to evolve a common policy for movement of commuters between the three states in Delhi-NCR region. pic.twitter.com/nR9qWuT5sv
— ANI (@ANI) June 4, 2020
सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो।