मुंबई हमलों के आरोपी को पाकिस्तान की कोर्ट ने सुनाई सज़ा…

मुंबई हमलों के आरोपी हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग मामले में आतंकी हाफिज सईद को पांच साल तीन महीने कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि पिछले हफ्ते लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के सरगना व 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ये मामले आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए हैं। सीटीडी के गुजरांवाला चैप्टर की ओर से दायर किए गए मामले की शुरुआत में गुजरांवाला एटीसी में सुनवाई हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के निर्देशों पर इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। दोनों मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए।
A Pakistan court convicts Jamat-ud-Dawa chief (JuD) Hafiz Saeed for 5 years in terror financing cases. (file pic) pic.twitter.com/NeokVilX4p
— ANI (@ANI) February 12, 2020
जेयूडी सरगना को बीते साल जुलाई में सीटीडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से पहले जेयूडी नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई। जिनमें सईद और जेयूडी का एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं। ख़बरों के मुताबिक, सीटीडी ने कहा कि जेयूडी गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से इकट्ठा किए गए भारी धन से आतंकवाद का फंडिंग कर रहा था।