लॉकडाउन पार्ट-4 के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें किन कामों पर जारी रहेगी पाबंदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन-4 का ऐलान किया था। रविवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-4 के लिए नई गाइडलाइन जारी थी। जिसमें पहले से ज्यादा रियायतें दी गई हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों सरकारों को अपने हिसाब से रियायतें लागू करने के लिए कहा है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए गाइडलाइन जारी है।
सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राओं पर रोक बरकरार रहेगी। मेट्रो रेल की सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक गतिविधियों पर रोक लगी रहेगी। आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बंद रख जाएंगे। धार्मिक जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही सरकार ने लोगों को लॉकडाउन 4.0 के लिए कई तरह की छूट भी दी हैं। हालांकि, इसके लिए कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं यानी लोगों को इन छूट को हासिल करने के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सूबे में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी। बिना मास्क लगाए आने वाले सामान नहीं खरीद सकेंगे।
योगी सरकार ने बाजारों को खोलने के लिए ये दिशानिर्देश जारी किया गया है कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुलें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की छूट दी गई है। सब्जी और फल मंडी तय दिशा निर्देश के मुताबिक नियत समय पर ही खुलेंगी। वहीं, शहरी इलाकों में किसी तरह की कोई साप्ताहिक मंडी या बाजार नहीं लगेंगे।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी लगेगी जिसनें सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं केवल होम डिलिवरी की छूट मिलेगी। मिठाई की दुकानों को भी केवल होम डिलीवरी की छूट होगी। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी। शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिलेगी। पटरी व्यवसायी जैसे या स्ट्रीट वेंडर को अपना काम करने की इजाजत होगी। साथ ही चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो अन्य को बैठकर जाने की छूट मिलेगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की इजाजत होगी। वहीं तीन पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को चलने की छूट मिलेगी।